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क्राइम

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर का सराहनीय कार्य* *थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये हत्या कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।*

*पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर का सराहनीय कार्य*
*थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये हत्या कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।*

*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 21.02.2025 को थाना इकोटेक तृतीय क्षेत्रान्तर्गत सुबह करीब 08.30 बजे डाटा सेन्टर/डी पार्क तिराहे के पास एक व्यक्ति की गोली मालकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक की शिनाख्त मनजीत मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रमोद मिश्रा निवासी गाँव रशिदपुर थाना अलीनगर जिला दरभंगा बिहार हाल पता 281, सेक्टर 2सी वसुन्धरा गाजियाबाद के रूप मे हुई। मृतक के परिजनो की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

*कार्यवाही का विवरण-*
उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु 03 टीमो का गठन किया गया । जांच के दौरान पाया कि मृतक मनजीत मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष गाजियाबाद मे रहता था। वही पर उसका स्वयं का मकान था और मृतक डाटा सेन्टर में प्राइवेट नौकरी करता था। टीमो द्वारा घटनास्थल पर व उसके आसपास तथा मृतक के घर गाजियाबाद से नोएडा तक लगे लगभग 100 कैमरो को चैक किया गया तो पाया कि दिनांक 21.02.2025 को मृतक अपने घर अपनी कार के द्वारा डाटा सेन्टर में ड्यूटी के लिये निकला तो घर से ही बाइक पर दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया गया । डाटा सेन्टर तिराहे के पास मौका मिलते ही दोनों व्यक्तियो द्वारा मृतक मनजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गये थे।
आज दिनांक 23.02.2025 को लोकल इंटेलीजेन्स व सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त 1. सचिन राठौर पुत्र भोपाल सिंह राठौर 2.प्रवीण उर्फ तिलके पुत्र ब्रह्मपाल को डाटा सेन्टर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

*अपराध का विवरणः-*
मृतक व मृतक की पत्नि मेघा दोनो एक साथ इन्द्रप्रस्थ कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद मे पढते थे। वहीं पर वर्ष 2017 में दोनो की जान पहचान हो गयी। दोनो दोस्त बन गये थे यह बात मेघा ने घर वालो को बतायी सभी परिवार वालो ने रजाबन्दी से मेघा की शादी 28 जनवरी 2024 को मनजीत मिश्रा के साथ कर दी थी । शादी के करीब 15 दिन बाद ही मनजीत मिश्रा के पिता प्रमोद मिश्रा की सडक दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी थी । इस घटना के बाद मनजीत मिश्रा के घर वाले मेघा को बुरा-भला कहने लगे थे और आये दिन मेघा व मंजीत मिश्रा व उसके परिजनों का आपस में झगडा होता रहता था जिसकी एक बार शिकायत मेघा के भाई सचिन ने पुलिस मे भी की थी तथा मंजीत ने अपनी जान को खतरा होने की शिकायत दिनांक 19.08.2024 को इन्दरापुरम थाने में की थी। 20 जून 2024 को मनजीत, मेघा को उसके घर बाद मे ले जाने को कहकर छोड आया था और इसके बाद मनजीत मेघा को लेने नही आया। मेघा के परिवार ने बार बार समझौता कराने का प्रयास किया लेकिन मंजीत व उसके घर वाले नही माने। तंग परेशान होकर मेघा के भाई सचिन ने कोर्ट में वाद दायर किया जिसमें मीडियेशन चल रहा था। मेघा के परिवार वाले मेघा को देखकर परेशान होते थे। मेघा की हालत को देखकर मेघा के भाई सचिन ने एक दिन अपने साथ काम करने वाले प्रवीण पुत्र ब्रह्मपाल निवासी संतोषपुर बाघु थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत से कहा कि हम परेशान हो गये है, मंजीत मिश्रा का काम तमाम करा दो तो प्रवीण ने कहा कि मंजीत को मैं रास्ते हटवा दूंगा। सचिन राठोड मंजीत मिश्रा को रास्ते हटाने के लिए प्रवीण को 15 लाख रूपये देने का वादा किया था और 05 लाख रूपये दिसम्बर 2024 में प्रवीण को दे दिये थे और प्रवीण ने अपने ही गाँव के एक व्यक्ति को मंजीत की हत्या कराने के लिए शूटर हायर किये थे और इन सभी की योजना के मुताबिक दोनों शूटरों के ओयो होटल 5/17 साईट 4 लोनी रोड इन्ड्रियल एरिया मोहन नगर गाजियाबाद में रूकने का इंतजाम किया था और इन दोनो ने ही मंजीत मिश्रा का घर इन दोनो को दिखाया था और योजना के मुताबिक यह दोनो 20.02.2025 को इसी होटल में रुके थे । फिर अगले दिन इन दोनो ने मंजीत मिश्रा की रैकी कर इसकी गाड़ी का पीछा करके डी-पार्क डाट सेन्टर तिराहे पर योजना के मुताबिक गाड़ी में टक्कर मारकर गिर गये थे और जैसे ही मंजीत मिश्रा इनके पास आया तो इन दोनो ने मंजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से भाग गये थे। अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है एवं गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

*नोट-*
*पुलिस उपायुक्त से0नो0 श्री शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 25000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।*

*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-*
1. सचिन राठौर पुत्र भोपाल सिंह राठौर निवासी कडकडडूमा गाँव , निकट प्राचीन शिव मन्दिर के पास थाना आनन्द बिहार नई दिल्ली उम्र 32 वर्ष
2.प्रवीण उर्फ तिलके पुत्र ब्रह्मपाल निवासी संतोषपुर बाघू थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 29 वर्ष

*पंजीकृत अभियोग का विवरण-*
1.मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर ।

*बरामदगी का विवरणः*
एक एचडीएफसी बैंक की चैक बुक
एक आर्यवृत बैंक की किताब
02 मोबाइल चार्जर व अन्य कागजात
एक सैफ्टी एटीएम कवर जिसके अन्दर एक स्टेट बैंक का एटीएम,
एचडीएफसी बैंक का कार्ड,
एक एचडीएफसी का प्लैटिनम कार्ड,
एक बीओआई का कार्ड
एक एक्सिस बैंक का कार्ड
अन्य कागजात

*मीडिया सेल*
*पुलिस कमिश्नरेट गौमतबुद्धनगर।*

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