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चीनी के स्टॉक एवं मूल्य को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों एवं स्टॉक होल्डरों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*

*चीनी के स्टॉक एवं मूल्य को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों एवं स्टॉक होल्डरों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*

*डीलरों एवं स्टॉक होल्डरों के स्टॉक का नियमित सत्यापन कराने के निर्देश*

*4000 कुंतल निर्धारित अधिकतम स्टॉक सीमा, पोर्टल पर स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा अनिवार्य*

*गौतमबुद्धनगर, 25 अगस्त, 2026*

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में चीनी के स्टॉक एवं मूल्य के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं जनपद के समस्त चीनी स्टॉक होल्डरों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में चीनी की उपलब्धता, स्टॉक, मूल्य तथा डीलरों/स्टॉक होल्डरों द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित चीनी स्टॉक होल्डरों को उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा चीनी पर लागू की गई स्टॉक लिमिट संबंधी शासनादेश/अधिसूचना की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट एवं अन्य सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 के पत्र संख्या-803/29-07-2026 दिनांक 04.08.2026 तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-3995 दिनांक 28 जुलाई, 2026 के माध्यम से चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है। चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू रहने की अवधि 01 अगस्त, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा 4000 कुंतल निर्धारित की गई है। कोई भी चीनी डीलर स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक किसी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा तथा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा। साथ ही, चीनी के डीलर/स्टॉक होल्डर द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराते हुए नियमित रूप से चीनी के स्टॉक की ऑनलाइन फीडिंग की जानी है।
जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित चीनी स्टॉक होल्डरों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित स्टॉक सीमा का कड़ाई से पालन करें तथा पोर्टल पर अपने स्टॉक की नियमित एवं सही ऑनलाइन घोषणा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्टॉक की घोषणा एवं वास्तविक भौतिक स्टॉक में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गठित टीमों के माध्यम से नियमित अभियान चलाकर चीनी डीलरों एवं व्यापारियों के स्टॉक का सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी डीलर/स्टॉक होल्डर द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं स्टॉक घोषित किए बिना चीनी का विक्रय करने, निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक भंडारण करने, जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी करने का मामला सामने आने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसीलवार गठित टीमें प्रत्येक शुक्रवार को डीलर/स्टॉक होल्डर द्वारा पोर्टल पर घोषित स्टॉक तथा भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन करें और इसकी रिपोर्ट जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के ई-मेल dfmogbn5@gmail.com पर उपलब्ध कराएं।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया गया कि जनपद में गठित टीमों द्वारा चीनी के स्टॉक होल्डरों के स्टॉक का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान जनपद में कुल 4367.50 कुंतल चीनी का स्टॉक उपलब्ध पाया गया तथा भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया गया।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद में पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में चीनी की उपलब्धता पर लगातार निगरानी बनाए रखते हुए शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, डीसीपी राजेन्द्र कुमार गौतम, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन राज्य कर विभाग अजीत कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अभिनेंद्र, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सौजन्य से सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर।

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